विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने खुले कोर्ट में सुनाई फैसला।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या(8) प्रथमकांत की न्यायालय ने दोकटी थाना अंतर्गत बाबू के डेरा पश्चिम निवासी आरोपी जयप्रकाश पर अभियोजन से विमल राय एवं बचाव की दलीलें सुनने के 8 साल के सश्रम कारावास व 20हजार रुपए जुर्माने से दंडित की है साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के मुताबिक क्या है घटना ? दोकटी थाना क्षेत्र के वादी मुकदमा द्वारा थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि 8/9 सितंबर 2017 को समय करीब शाम 7:00 बजे उसकी नाबालिक पुत्री साढ़े सोलह वर्ष घर से बाहर शौच हेतु गई थी लेकिन वापस नहीं आई । और जब हम लोग खोजबिन शुरू किये तो पता चला कि जयप्रकाश उसे कहीं बहला फुसलाकर भगा ले गया है। वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।