एस पी चंदौली स्वयं अथवा विवेचक को गिरफ्तार कराकर कराए उपस्थित :- पॉक्सो कोर्ट।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /तत्कालीन थानाध्यक्ष चितबड़ागांव को साक्ष्य के लिए बार-बार गैर हाजिर होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने सख्ती बरतते हुए विवेचक धर्मदेव सिंह दूल्ही पुर चौकी थाना मुगलसराय चंदौली के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए एस.पी चंदौली को आदेशित की है कि उनका वेतन रोकते हुए नियत तिथि 10मार्च 2026 को किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर या स्वयं उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि चितबड़ागांव थाना अंतर्गत 5अगस्त 2018 को एक नाबालिक किशोरी का अपहरण हुआ था जिसका परीक्षण पाक्सो कोर्ट संख्या(08)में साक्ष्य में विचाराधीन है। जिसमें मामले के विवेचक कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं अंत में न्यायालय ने सख्ती करते हुए विवेचक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस का आदेश जारी की है।