दहेज हत्या के अभियुक्त को सुनाई दस साल की कठोर कैद व जुर्माना भी।

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फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या ( 01) के न्यायाधीश हरीश कुमार द्वितीय की न्यायालय ने सुनाई फैसला।

         त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /लगभग चार साल पूर्व दहेज उत्पीड़न व विवाहिता की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (01) हरीश कुमार द्वितीय की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त धीरज अग्रवाल पुत्र शिवजी अग्रवाल बजाजी मुहल्ला रसड़ा को दस साल के कठोर कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित की है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के बजाजी मुहल्ला में दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले 13अप्रैल 2022 को विवाहिता की हत्या कर दिए थे जिसमें इस घटना के बावत रसड़ा उतरपट्टी निवासिनी माया देवी पत्नी नारायण जी द्वारा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराई थी। इस मामले में परीक्षण के दौरान अभियोजन से विनोद कुमार भारद्वाज व बचाव से राजेंद्र तिवारी ने अपना अपना तर्क रखा।

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