घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद।
बलिया /अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया मो0 फहीम कुरेशी के कुशल नेतृत्व में थाना रेवती पुलिस टीम को मिली सफलता ।
उल्लेखनीय है कि 27 मार्च 2026 को वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया कि मक्का का पौधा को तोडने को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के चाचा को गाली गलौज देना, गाली देने से मना करने पर मारना पीटना जिससे वादी के चाचा को गम्भीर चोटे आयी थी, जिसका दवा इलाज हेतु सीएचसी रेवती ले जाना जहाँ डाक्टरो द्वारा मृत घोषित कर दिया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/2026 धारा 105,352 बीएनएस पंजीकृत है ।
विवेचनात्मक कार्यवाही के दैरान थानाध्यक्ष रेवती श्री अनुपम जायसवाल मय हमराह रवानाशुदा रो0आम तारीखी इमरोजा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित में मामूर थे कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त भृगुनाथ सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रमा सिंह निवासी वार्ड न0 03 कस्बा रेवती थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 68 वर्ष को सीएचसी रेवती के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त भृगुनाथ सिंह द्वारा बताया गया कि श्रीराम पाण्डेय मेरे पड़ोसी हैं जो शराब के आदी थे घर से शराब पीने के लिये मेरे घर से ही आते-जाते थे, श्री राम पाण्डेय आते जाते मुझे व मेरे परिवार को रोज गाली देते थे, मृतक के घऱ के सामने ही मेरा खेत है जिसमें मक्का की फसल लगी है, श्री राम पाण्डेय द्वारा मक्के के पौधे को उखाड़ दिया जाता था, 26 मार्च 2026 को रात्रि करीब 10.00 बजे रोज की तरह खेत देखने गया तो श्रीराम पाण्डेय मेरे ही सामने दो-चार मक्के के पौधे को उखाड़ दिया, यह देखकर मुझे गुस्सा आया और हाथ में लिये हुयें बांस के डण्डे से 8-10 डण्डे श्रीराम पाण्डेय को मार दिया जिससे वह घायल होकर खेत में गिर पड़े, चोट उनके नाजुक अंगो पर लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी । घटना में प्रयुक्त लाठी अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।