गैंगस्टर एक्ट मामले में 02 नफर अभियुक्त को 05 वर्ष-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,हजार 10,हजार/ (दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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बलिया /पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 02 नफर अभियुक्त को 05 वर्ष-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000-10,000/ (दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 09 अप्रैल 2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-238/2013 की धारा 2/3 (1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवा0 अधि0 1986 में 03 नफर अभियुक्त 1. नकुल देव यादव पुत्र शिवजी यादव उर्फ भोदिल यादव 2. राजा बाबू उर्फ अभिषेक कुमार उपाध्याय पुत्र सुभाष उपाध्याय 3. राजकुमार उपाध्याय पुत्र विद्या उपाध्याय निवासीगण बबुआपुर, थाना हल्दी, बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा 02 नफर आरोपीगण 1. नकुल देव यादव पुत्र शिवजी यादव उर्फ भोदिल यादव बलिया 2. राजकुमार उपाध्याय पुत्र विद्या उपाध्याय निवासीगण बबुआपुर, थाना हल्दी को –
धारा 2/3(1) उ0प्र0 गि0 बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवा0 अधि0 1986 में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- (दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आरोपीगण में से 01 नफर आरोपी राजा बाबू उर्फ अभिषेक कुमार उपाध्याय पुत्र सुभाष उपाध्याय उपरोक्त की पैरवी के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

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